मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य की गरीब, निर्धन, निराश्रित बेटियों और तलाकशुदा या विधवा महिलाओं की शादी के लिए मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत, सरकार योग्य कन्याओं के विवाह के समय 51,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी ताकि उनका विवाह बिना किसी आर्थिक कठिनाई के संपन्न हो सके। यह योजना समाज के वंचित वर्गों को सशक्त बनाने और उनके विवाह संबंधी चिंताओं को दूर करने में मदद करती है।
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का उद्देश्य
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का मुख्य उद्देश्य मध्य प्रदेश के गरीब परिवारों को उनकी बेटियों के विवाह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के माध्यम से सरकार न केवल बाल विवाह को रोकने का प्रयास कर रही है बल्कि 18 वर्ष से अधिक उम्र की बेटियों का विवाह सुनिश्चित कर रही है। इस प्रकार, इस योजना से बेटियों की सही उम्र में शादी होने के साथ-साथ राज्य में साक्षरता दर में भी वृद्धि होगी।
सरकार यह भी सुनिश्चित करना चाहती है कि विवाह एक सामाजिक और आर्थिक बोझ न बने, खासकर गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों के लिए। इस योजना का लाभ विधवा और तलाकशुदा महिलाओं को भी मिलता है, जिससे वे पुनर्विवाह कर सकें।
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लाभ
इस योजना के तहत मिलने वाले लाभ निम्नलिखित हैं:
- विवाह के बाद गृहस्थी के लिए मदद: विवाह के बाद नवविवाहित दंपति को एक स्थिर और खुशहाल जीवन शुरू करने के लिए 43,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है।
- विवाह सामग्री की आपूर्ति: विवाह संस्कार में आवश्यक वस्तुओं के लिए 5,000 रुपये दिए जाते हैं।
- सामूहिक विवाह कार्यक्रम: सामूहिक विवाह आयोजित करने वाली संस्थाओं को प्रति कन्या 3,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है।
इस प्रकार, सरकार एक कन्या के विवाह के लिए कुल 51,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करती है।
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की पात्रता
इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदकों को कुछ आवश्यक योग्यताओं को पूरा करना होता है:
- कन्या की उम्र 18 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए।
- कन्या और उसके अभिभावक मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी होने चाहिए।
- विवाह होने वाले लड़के की उम्र 21 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए।
- कन्या का परिवार गरीबी रेखा से नीचे होना चाहिए।
- तलाकशुदा और विधवा महिलाओं को भी इस योजना के तहत पुनर्विवाह हेतु सहायता दी जाती है।
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- कन्या और लड़के के जन्म प्रमाण पत्र
- विवाह प्रमाण पत्र
- तलाकशुदा महिला के लिए तलाक प्रमाण पत्र
- विधवा महिला के लिए पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर और बैंक पासबुक
- पासपोर्ट साइज फोटो
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया
इस योजना के तहत आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से किया जा सकता है:
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया:
- सबसे पहले मध्य प्रदेश विवाह पोर्टल पर जाएं।
- “मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना फॉर्म देखें” विकल्प पर क्लिक करें।
- फॉर्म में आवश्यक विवरण जैसे नाम, पता, आय, आधार नंबर आदि भरें।
- सभी जरूरी दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड करें और आवेदन जमा करें।
ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया:
- योजना की आधिकारिक वेबसाइट से आवेदन पत्र डाउनलोड करें।
- प्रिंटआउट निकालकर आवश्यक जानकारी भरें।
- सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ इसे ग्राम पंचायत या नगर निगम के कार्यालय में जमा करें।
निष्कर्ष
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना गरीब परिवारों के लिए वरदान साबित हो रही है, जो अपनी बेटियों के विवाह के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यह योजना न केवल आर्थिक सहायता प्रदान करती है बल्कि राज्य में बाल विवाह की रोकथाम और सामाजिक समृद्धि की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम है। सरकार द्वारा प्रदान की गई 51,000 रुपये की सहायता राशि गरीब परिवारों के लिए एक बड़ी राहत है और इससे वे अपनी बेटियों का विवाह बिना किसी चिंता के कर सकते हैं।